बैंक प्रबंधक उद्दंड सहित सभी आरोपियों को 5 साल के करावास सहित अर्थदंड से किया दंडित

सारंगपुर :-  जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय डा कुलदीप जैन द्वारा अपने न्यायलय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 30/2013 व 331/2013 और 332/2013 तीनो प्रकरणों में 168 पेज का फेसला सुनाते 10 वर्ष पुराने वेयर घोटाले में आरोपियों को सजा सुनाई और सभी को उपजेल सारंगपुर भेजा  गया 

 क्या है पुरा मामला 

पाडल्या माता स्थित  वेयर हाउस के संचालको और वर्तमान शाखा प्रबंधक द्वारा कूट रचित दस्तावेज निर्मित कर ऋण स्वीकृत कर वेयर हॉउस मालिको को दे  दिया गए थे जिसकी शिकायत किसानों द्वारा सारंगपुर  थाने में की गई थी जिस पर अपराध क्रमांक 474,475,476  अभिलेख 2012 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया जिसमें प्रकरण क्रमांक 30 अपराध क्रमांक 474 में आरोपी के खिलाफ 420,467,468 120 बी भा.द.स. 1860 के सत्र प्रकरण  मामला पंजीबद्ध किया गया जिसमें आरोपी मृतक अशोक कुमार गुप्ता और ईश्वर सिंह को छोड़कर प्रमोद कुमार पिता विष्णु उदंड तत्कालीन बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक  शाखा सारंगपुर , सुभाष चंद्र किशोर सिंह पाटीदार उम्र 55 साल ,मधुसूदन पाटीदार पिता किशोर सिंह पाटीदार ,श्याम चन्द्र किशोर सिंह पाटीदार ,सुरेश पिता किशोर सिंह पाटीदार,विजय कुमार पिता सूरजमल किलोदा ,विक्रम सिंह पिता तंवर सिंह सारंगपुर कैलाश पिता लक्ष्मीनारायण निवासी खिलचीपुर के  द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में वेयर हाउस की फर्जी पर्ची से  किसानों के नाम से कृषि उपज रखने के एवज में 166.18 लाख रूपये की राशि  की धोखादड़ी  का  दोषी मनाते हुए न्यायालय ने 8 आरोपियों को 5 वर्ष के करावास एवं 75 -75 हजार  का अर्थदंड से दंडित  किया साथ ही प्रकरण क्रमांक 31 अपराध क्रमांक 475 में आरोपी के खिलाफ 420,467,468 120 बी भा.द.स. 1860 के सत्र आरोपी मृतक ईश्वर सिंह को छोड़कर प्रमोद कुमार पिता विष्णु उदंड तत्कालीन बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक  शाखा सारंगपुर,मधुसूदन पाटीदार पिता किशोर सिंह पाटीदार ,किरणबाला पति मधुसुदन पाटीदार ,अशोक पिता सुभाषचन्द्र पाटीदार  को  फर्जी वेयर हॉउस की सिलिप पर किसानो के नाम से बैंक से ऋण लेकर अपने खातो में 224.39 लाख रु की राशी के छल करने का आरोपी चार आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास और 1,15,000 रु के अर्थदंड से दंडित किया इसी प्रकार क्रमांक 32 में अपराध क्रमांक 476 में 420 467 468 120 बी में तत्कालीन बैंक प्रबंधक तत्कालीन शाखा प्रबंधक पी.बी. उदंड और मधुसूदन पाटीदार के द्वारा कथित 32  खातेदारो के नाम से वेयर हॉउस की रसीद अन्य दस्तावेज व अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को परिवर्तित किये जाने योग्य बनाकर भरतीय स्टेट बैंक शाखा सारंगपुर से किसानो के नाम से १७३.9 लाख रु की ऋण राशी प्राप्त कर धोखादाड़ी कर छल करीत किये जाने का दोषी मनाते हुए दोनो अपराधियों को जिसमें 5 वर्ष का कारावास एवं 76,000 के अर्थदंड से दंडित किया उक्त सभी आरोपियों को उपजेल सारंगपुर भेज दिया गया है