प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के विजेंद्र पांडियन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की खंडपीठ ने गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा 2019 में जारी नोटिस को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ गुंडा अधिनियम लागू किया गया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आईएएस अधिकारी पांडियन के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
  आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को जिला प्रशासन द्वारा विवादित संपत्ति को जिला प्रशासन के पक्ष में छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुंडा अधिनियम लगाने के लिए अपराध करने की कम से कम 2 घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। नोटिस में सिर्फ एक घटना का जिक्र है।