कैदियों के अधिकार एवं कानूनी सलाह के संबंध में शिविर आयोजित
सारंगपुर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय श्री ए.के.भाटिया साहब एवं तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय डॉ कुलदीप जैन साहब के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 29.07.2022 को उप जेल सारंगपुर में कैदियों के अधिकार एवं कानूनी सहायता के सम्बंध में एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय हिमांशु शर्मा साहब एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माननीय संजय जैन साहब एवं उप जेल अधीक्षक श्री संजय शर्मा की उपस्थिति में। शिविर का शुभारंभ द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय हिमांशु जी शर्मा एव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माननीय संजय जैन साहब ने किया उक्त कार्यक्रम में संबोधित करते द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय माननीय हिमांशु शर्मा साहब ने कैदियों को कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि कैदियों को विधिक साक्षरता के अंतर्गत नि:शुल्क न्याय व्यवस्था भी मिलती है इसके लिए उन्हें पैरवी करने के लिए शासन नि:शुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है जो कैदी के पूरे प्रकरणकी पैरवी करता है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा कैदियों के क्या अधिकार है इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक कैदी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है तथा उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग रहना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माननीय संजय जैन साहब ने भी संबोधित करते बताया की कैदियों को अपना अधिकार एवं कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी होना आवश्यक है अपने अधिकारों एवं कानूनी सलाह के प्रति सजग रहना चाहिए ।प्रत्येक कैदियों को अपने अधिकार और कानूनी सलाह विधिक सहायता के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार है ।इस अवसर पर नायब नाजिर ,जेल पहरी ,न्यायालय कर्मचारी गण ,उप जेल सारंगपुर के समस्त कर्मचारी गण बंदी गण शिविर में उपस्थित थे आभार जेल अधीक्षक संजय शर्मा ने माना