डॉ. नवीन जोशी

भोपाल । राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मप्र सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 के तहत प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के उपचार के लिये सेन्ट्रल गवर्मेन्ट हेल्थ स्कीम-सीजीएचएस की दरों के अनुसार नौ जिलों के बीस निजी अस्तपताल एम्पेनल्ड किये हैं। इन निजी अस्पतालों को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल एण्ड हेल्थ केयर प्रावईडर्स सर्टिफिकेट की वैधता के अनुसार एम्पेनल्ड किया गया है। अब इन निजी अस्पतालों में कर्मचारी सीजीएचएस की दरों के अनुसार अपना उपचार करा सकेंगे जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
भोपाल जिले में चिराऊ हास्पिटल, हजेला हास्पिटल, प्रकाश आई सेंटर, एलएन मेडिकल कालेज, दिव्य एडवांस ईएनटी क्लिनिक, गट्टू जीआई लीवर हास्पिटल, पारुल हास्पिटल, सिटी मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, श्री सांई हास्पिटल, मेनन चाईन्ड केयर हास्पिटल, भोपाल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, जबलपुर जिले में बडेरिया मेट्रोप्राइम मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल, छिन्दवाड़ा जिले में आरोग्य हेल्थकेयर मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, कटनी जिले में मोहनलाल गुप्ता मेमोरियल हास्पिटल, शहडोल जिले में अमृता हास्पिटल, इंदौर जिले में एमिनेंट हास्पिटल, बुरहानपुर जिले में आल इज वेल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल,रतलाम जिले में रतलाम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर एवं होशंगाबाद जिले में न्यू पांडेय हास्पिटल एवं  कमलाबाई प्रेमनारायण मालवी हास्पिटल एम्पेनल्ड किये गये हैं। इन अधिमान्य निजी अस्पतालों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों से पंजीयन शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। शासकीय सेवक द्वारा प्राईवेट वार्ड में स्वेच्छा से भर्ती होने पर, सीजीएचएस भोपाल के निर्धारित पैकेज की अधिकतम सीमा तक ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जायेगी।