बिजली विभाग की फर्जी जांच मामले में हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के घरों में फर्जी जांच कर पैसे की वसूली करने वाले विद्युत निगम मुरादाबाद के तीन जूनियर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य अभियंता मुरादाबाद हलफनामे के रूप में कोर्ट में दाखिल करें। यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कल्पना रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से शिकायत की गई थी कि उसके घर पर कुछ लोग पहुंचे और अपने को विद्युत निगम के कर्मचारी बताते हुए मीटर आदि की जांच करने लगे। उन्होंने याची पर पेनाल्टी भी लगा दी। उसे शंका हुई तो उसने डीएम और कमिश्नर से शिकायत की। मामले में जांच हुई तो कार्रवाई फर्जी पाया गया। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट ने पहले जांच के आदेश दिये। जांच रिपोर्ट आने के बाद जूनियर अभियंता रवि रंजन, संजीव रोहेला, ओपी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।